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DoP rejects Cipla’s review petition against pricing on Sortobrate inhaler device

Tuesday July 14, 2020 at 6:33 pm

फार्मास्युटिकल विभाग (Department of Pharmaceuticals (DoP)) ने अधिसूचना के खिलाफ सिप्ला लिमिटेड द्वारा दायर समीक्षा आवेदन (review application) को खारिज कर दिया है। बता दें कि, S.O. No.4538 (E) के तहत दिनांक 18.12.2019 को राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)) द्वारा सिंक्रोब्रेट इनहेलर डिवाइस (synchrobreathe inhaler device) की खुदरा कीमतें तय करने के लिए इसे जारी किया गया था।

दरअसल, सिप्ला ने समीक्षा प्राधिकरण (reviewing authority) और फार्मास्युटिकल विभाग के साथ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 2013- पैरा 15 के तहत राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी S.O. No. 4538(E) के खिलाफ समीक्षा आवेदन दायर किया था। वहीं, सिंक्रोब्रेट इनहेलर डिवाइस की कीमत निर्धारण करके DPCO, 2013-पैरा 16 या 20 के तहत किसी भी मूल्य संशोधन को प्रतिबंधित किया गया।

कंपनी ने कहा कि एनपीपीए के प्राधिकार ने पहले सिंक्रोब्रेट इनहेलर डिवाइस की कीमत Rs. 67.20 (exluding GST) में तय की थी, जो 04.12.2019 को आयोजित विशेषज्ञों की बहु-विषयक समिति की 14वीं बैठक में तय किया गया था।

सिप्ला ने आगे संतोष किया कि एनपीपीए ने फार्माकोइकोनॉमिक्स सिद्धांतों को नजर अंदाज कर दिया, जबकि सिंक्रोब्रेट इनहेलर डिवाइस के लिए अतिरिक्त कीमत तय करना सही नहीं है।

कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि NPPA ने 2013 में DPCO, 2013-पैरा 16 के प्रावधानों के तहत सिंक्रोब्रेट इनहेलर डिवाइस लेने के लिए WPI द्वारा कंपनी को वार्षिक मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी।

वहीं, कंपनी ने NPPA को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिसमें वह अपने फॉर्म्युलेशन के लिए सिंक्रोब्रेट इनहेलर डिवाइस के लिए अलग-अलग मूल्य की मांग कर रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने रुपये की वृद्धिशील लागत का प्रस्ताव किया, जो 240/- रु के रूप में पर डिवाइस है।

दरअसल, एनपीपीए ने सिफारिश की है कि निर्माता अप्रैल के महीने में, पिछले कैलेंडर वर्ष के संबंध में और थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, वर्ष में एक बार निर्धारित योगों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में वृद्धि कर सकते हैं, और इसमें सरकार की कोई पूर्व स्वीकृति नहीं है।

DoP ने अपने आदेश में कहा, “DPCO के पैराग्राफ 31 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, रिव्यू एप्लिकेशन तब दायर किया जा सकता है, जब DPCO के पैराग्राफ 4, 5 और 6 के तहत कीमत तय की गई हो, जबकि तत्काल मामले में सिंक्रोब्रेट इनहेलर डिवाइस के लिए अलग कीमत” पैराग्राफ 11 के तहत तय की गई है। इसलिए, अधिसूचना के खिलाफ समीक्षा टिकाऊ नहीं है, और इसे खारिज कर दिया गया है।“