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गुजरात FDCA ने 515 हैंड सेनिटाइज़र निर्माताओं को लाइसेंस जारी किया!

Monday June 22, 2020 at 9:46 am
गुजरात खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन (Gujarat Food and Drug Control Administration (FDCA)) ने COVID-19 महामारी के प्रकोप के बीच अपनी बढ़ती मांग को दूर करने के लिए अब तक 515 निर्माताओं को हैंड सैनिटाइज़र लाइसेंस जारी किए हैं।

राज्य में लॉकडाउन से पहले सिर्फ 15 हैंड सैनिटाइज़र निर्माता थे। अब 515 निर्माताओं में से, 135 आयुर्वेदिक श्रेणी में हैं, जो 270 निर्माता सौंदर्य प्रसाधन श्रेणी के अंतर्गत हैं और 110 एलोपैथिक या ड्रग श्रेणी के अंतर्गत हैं। एफडीसीए कमिश्नर डॉ. एचजी कोशिया ने बताया, ” हैंड सेनिटाइजर की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमने हैंड सेनिटाइजर के लाइसेंस का प्रावधान किया है।

गुजरात सरकार ने राज्य में इसकी कमी से निपटने और हैंड सैनिटाइज़र के उत्पादन के लिए इथेनॉल की बिक्री और वितरण को भी छूट दी है। ये छूट, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी, क्योंकि आइसोप्रोपिल अल्कोहल (isopropyl alcohol (IPA)) की लागत पर यह कोविड-19 महामारी के फैलने से पहले 80 रुपये प्रति लीटर अवैध रूप से 300 प्रति रु लीटर की मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा था। वहीं, गुजरात में 21 मार्च, 2020 के पहले 5 लाख सैनिटाइटरों से 34 लाख हैंड सैनिटाइज़र का स्टॉक है।

कोरोनो वायरस महामारी के प्रकोप के बीच रोगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, गुजरात एफडीसीए ने ज्यादातर छोटे और मध्यम भारतीय निर्माताओं से उत्पाद लाइसेंस को मंजूरी दी है, जिनके पास शेड्यूल एम अनुपालन इकाइयां हैं, जो एक तरह से कॉस्मेटिक नियमों के प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं।

एआरवी दवाओं, मास्क और सैनिटाइटर की निरंतर आपूर्ति की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति भी बनाई गई है। समिति का नेतृत्व गुजरात FDCA आयुक्त डॉ. एचजी कोशिया राज्य उद्योग विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के साथ कर रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 19 मार्च, 2020 की अधिसूचना की वैधता को बढ़ाते हुए 31 दिसंबर, 2020 तक छह महीने के लिए आवश्यक वस्तु के रूप में हैंड सेनिटाइज़र की घोषणा की, ताकि बाजार में सस्ती कीमत पर इसकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, मंत्रालय ने हैंड सेनिटाइज़र की खुदरा कीमतों को निर्धारित करते हुए 21 मार्च की अधिसूचना की वैधता को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है। अधिसूचना के अनुसार, हैंड सैनिटाइज़र की खुदरा कीमतें 200 मिलीलीटर की बोतल प्रति 100 रु
से अधिक नहीं हो सकती हैं। वहीं, यह अब 50 रुपये में 100 मिलीलीटर और 250 रुपये में 500 मिलीलीटर है। बता दें कि, ये दोनों सूचनाएं 30 जून, 2020 तक लागू हैं।

मंत्रालय ने 19 मार्च, 2020 को एक अधिसूचना में COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए सस्ती कीमत पर बाजार में उनकी सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु (Essential Commodities (EC)) अधिनियम के तहत हैंड सैनिटाइजर के निर्माण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया था।