MPCDA ने स्टेट FDA से किया आग्रह, कहा-“राज्य में गैर-चिकित्सा दुकानों पर हैंड सेनिटाइज़र की बिक्री को रोका जाए!”
Thursday June 18, 2020 at 8:36 amमध्य प्रदेश केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (MPCDA) और केमिस्ट के प्रतिनिधि निकाय ने राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन (Food and Drugs Administration (FDA)) से राज्य में गैर-चिकित्सा दुकानों पर हैंड सेनिटाइज़र की बिक्री को रोकने का आग्रह किया है। बता दें कि, राज्य में 28,565 केमिस्टों के प्रतिनिधि निकाय ने ये मांग की है। वहीं, अगर देखा जाए तो इनमें से ज़्यादातर सैनिटाइज़र सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ख़राब स्थिति वाले हैं।
MPCDA के महासचिव राजीव सिंघल ने कहा, स्टेट FDA सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सैनिटाइज़र की विभिन्न तैयारियों के निर्माण और बिक्री की अनुमति देता है। एलोपैथिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के तहत निर्मित हैंड सैनिटाइजर को केवल लाइसेंसिंग सेलिंग परिसर में बेचा जाना चाहिए।
वहीं, COVID-19 की महामारी की स्थिति के मद्देनजर अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र की बहुत मांग है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) ने उपभोक्ताओं को अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करने की सिफारिश की है, जिसमें कम से कम 60% इथेनॉल होता है।
सीडीसी के अनुसार, 60% से 95% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र कम एकाग्रता वाले लोगों की तुलना में वायरस को मारने में सबसे प्रभावी हैं। सिंघल ने कहा की यह देखा गया है कि केमिस्ट स्टोर्स में उनकी उपलब्धता के अलावा, हाथ सेनिटाइजर अन्य व्यापारियों के साथ उपलब्ध हैं, जैसे कि किराने की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, सामान्य स्टोर आदि और यह उन प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जहां जनता अक्सर घूम रही है।
ये पता चला है कि गैर-चिकित्सा दुकानों पर विभिन्न आयुर्वेदिक ब्रांडों के तहत उपलब्ध अधिकांश सैनिटाइज़र घटिया हैं। गैर-मेडिकल दुकानों से ऐसे सैनिटाइज़र खरीदने वाले कई लोगों ने इसकी खराब गुणवत्ता के कारण त्वचा की समस्याओं की शिकायत की है। किराने की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें और हैंड सैनिटाइज़र बेचने में लगे जनरल स्टोर शायद ही केमिस्ट जैसे उचित बिल के साथ उत्पाद खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि इसका फायदा उठाते हुए घटिया सैनिटाइजर के निर्माता अपने उत्पाद को गैर-मेडिकल स्टोर के माध्यम से बाजार में धकेलते हैं।
घटिया सैनिटाइज़र को गंभीरता से लेते हुए, सामान्य दुकानों, किराना दुकानों, जिला कलेक्टर, इंदौर में बेचे जा रहे मास्क को इन उत्पादों की बिक्री केवल मेडिकल स्टोर्स पर करने का आदेश दिया गया है। वहीं, कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर हैंड्रब, मास्क बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।
बता दें कि, इंदौर में सबसे ज्यादा COVID-19 मामले है, जबकि मध्य प्रदेश में मौत 4,063 हैं।