NPPA ने अनुसूचित योगों के बंद होने के मामलों से निपटने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन्स को जारी किया!
Wednesday June 3, 2020 at 7:36 pmनेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने हितधारकों के सुझावों और टिप्पणियों के लिए ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) – 2013 के पैराग्राफ 21(2) के तहत अनुसूचित योगों के विच्छेदन के मामलों से निपटने के लिए मसौदा दिशानिर्देश (draft guidelines) जारी किए हैं।
DPCO-2013 के पैराग्राफ 21 (2) में कहा गया है कि अनुसूचित सूत्रीकरण का कोई भी निर्माता (manufacturer of scheduled formulation),
बाजार से किसी भी निर्धारित सूत्रीकरण को बंद करने का इरादा रखता है, तो वह सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और इस क्रम में सरकार को इस संबंध में फॉर्म-IV में अंतरंग भी करेगा। वो भी बंद करने की इच्छित तिथि से पहले महीने में।
ड्राफ्ट दिशानिर्देशों (guidelines) के अनुसार, सरकार जनहित में निर्माता को निर्देशित कर सकती है कि वह निर्धारित फॉर्मूला के उत्पादन या आयात को जारी रखने के लिए 60 दिनों की अवधि के भीतर इस तरह की छूट की निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी रखे।
DPCO 2013 का पैराग्राफ 21 अनुसूचित योगों की उपलब्धता की निगरानी के लिए प्रदान करता है। इस संबंध में, अनुसूचित योगों के निर्माताओं और अनुसूचित योगों में निहित एपीआई को अनुसूची II के डीपीसीओ 2013 के पैराग्राफ 21 (1) में निर्धारित के रूप में इस तरह की दवाओं के उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वो भी तिमाही आधार पर। इन दिशानिर्देशों के प्रावधान केवल अनुसूचित योगों पर लागू होते हैं।