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एन -95 मास्क को सस्ती कीमत पर बेचने के लिए गुजरात सरकार ने 18,000 से अधिक अमूल स्टोर्स के साथ जोड़े संबंध!

Friday May 29, 2020 at 3:50 pm

राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) के निर्देशों के बाद, एन -95 मास्क के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को काले विपणन पर अंकुश लगाने और उचित मूल्य पर बेचने के लिए, गुजरात सरकार ने 18,000 से अधिक अमूल स्टोर्स के साथ हाथ मिलाया है। अब राज्य ने एक एन -95 मास्क की कीमत 65 रुपये की है।

NPPA ने हाल ही में एन -95 मास्क के निर्माताओं, आयातकों और आपूर्तिकर्ताओं को गैर-सरकारी खरीद के लिए कीमतों में समानता बनाए रखने और काले विपणन पर अंकुश लगाने के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

दरअसल, गुजरात एफडीसीए के आयुक्त डॉ. एच. जी. कोषिया को सूचित किया गया कि, “मांग में वर्तमान उछाल को देखते हुए, अमूल स्टोर्स उचित दर पर एन -95 मास्क बेच रहे हैं, जिसकी कीमत 65 रुपये हैं। वहीं, गुजरात सरकार द्वारा एन -95 मास्क को उचित कीमत पर देने की इस पहल से प्रेरित होकर, फार्मेसी संघों ने भी सस्ते दामों पर मास्क बेचने का फैसला किया है।”

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन (FDCA) ने उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 20 मार्च, 2020 को मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन -95 मास्क) के लिए एक नियमित कीमत तय करने का प्रस्ताव सौंपा था, जिसके बाद, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना 21 मार्च, 2020 को निर्धारित की कि 2 प्लाई मास्क और 3 प्लाई मास्क की कीमतें 30 जून, 2020 तक प्रभावी होंगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 3 प्लाई सर्जिकल की कीमतें अधिक नहीं होगी। वहीं, यह अधिसूचना 30 जून, 2020 तक लागू रहेगी। हालांकि, एन -95 मास्क की कीमत अभी तक कम नहीं की गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए), 2005 को 13 मार्च, 2020 से पूरे देश में लागू किया और सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अधिकतम प्रिंटेड कीमतों से अधिक होने पर सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहीं, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी होर्डिंग की रोकथाम के लिए आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में हैंड सैनिटाइज़र और मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क और एन -95 मास्क) घोषित किए।

देश में COVID-19 के प्रकोप को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर अरुण उहले ने NPPA को N-95 मास्क, उसके समकक्ष मास्क और PPE किट की कीमतें तय करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिखा था।

COVID-19 प्रकोप की वर्तमान स्थिति में, उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की सटीक एमआरपी के बारे में पता नहीं है और निर्माता द्वारा मुद्रित मूल्य अत्यधिक है और निजी अस्पतालों में आम जनता, निजी डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पैरामेडिकल स्टाफ उक्त भुगतान करने के लिए मजबूर हैं।