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NPPA ने निर्माताओं और आयातकों को दिया निर्देश, कहा- “पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंटेटर की MRP जमा करें।”

Wednesday July 1, 2020 at 11:03 am

राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने सभी निर्माताओं और आयातकों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य (maximum retail price (MRP)) जमा करें। दरअसल, यह ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) -2013 के पैरा 20 के तहत मूल्य की निगरानी करने के लिए किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले 12 महीनों के दौरान कोई भी निर्माता/आयातक MRP को दस प्रतिशत से अधिक न बढ़ा सकें।

एक कार्यालय ज्ञापन (office memorandum (OM)) के माध्यम से, सभी निर्माताओं, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन सांद्रता के आयातकों को इस आदेश के जारी होने के 10 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में MRP विवरण प्रस्तुत करने के लिए DPCO- 2013 के पैरा 29 के तहत निर्देशित किया गया है।
बता दें कि, उसी की एक सॉफ्ट कॉपी भी medicaldevices-nppa@gov.in पर भेजी जाएगी। फिलहाल, चिकित्सा उपकरणों के निर्माता/आयातक DPCO- 2013 के पैरा 20 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं, जिसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जो DPCO- 2013 आवश्यक वस्तु (Essential Commodities (EC) Act) अधिनियम 1955 के आधार पर स्थित है।

आर्डर में यह कहा गया है, “यह 31 मार्च, 2020 के गैज़ेट नोटिफिकेशन के संदर्भ में है, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि 1 अप्रैल, 2020 से DPCO-2013 के प्रावधानों के तहत जिन चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स के रूप में अधिसूचित किया गया है। वहीं, 1 अप्रैल, 2020 से एमआरपी पल्स ऑक्सिमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रैक्टर की एमआरपी की निगरानी डीपीसीओ -2013 के पैरा 20 के तहत की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई निर्माता और आयातक अगले 12 महीनों के दौरान एमआरपी को 10% से अधिक न बढ़ा सकें।”

बता दें कि, एनपीपीए ने पहले भी मेडिकल एन -95 मास्क के निर्माताओं और आयातकों को मेडिकल एन -95 मास्क की एमआरपी जमा करने का निर्देश दिया था। N-95 मास्क के निर्माताओं को भी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से अपेक्षित प्रमाणीकरण शीघ्र प्राप्त करने की सलाह दी गई। मेडिकल N-95 मास्क के प्रमुख निर्माताओं और आयातकों ने एमआरपी के 67% तक की कीमतें कम कर दी हैं (ऐसे निर्माताओं/आयातकों का विवरण भी एनपीपीए द्वारा साझा किया गया है)।

एमआरपी विवरण युक्त पूर्वोक्त प्रारूप की एक सॉफ्ट कॉपी को निम्नलिखित ईमेल आईडी-medicaldevices-nppa@gov.in पर भी ईमेल किया जाएगा। मूल्य नियंत्रण अनुपालन के अनुसार संशोधित एमआरपी पर एन -95 मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीपीए ने पहले एन -95 मास्क में चार प्रमुख (वीनस सेफ्टी एंड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, मैग्नम स्वास्थ्य और सुरक्षा, यश केयर लाइफ साइंसेज और जोसेफ लेस्ली एंड कंपनी) एन -95 मास्क निर्माताओं द्वारा मूल्य में कमी की सूची जारी की थी।

राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक ने एन -95 मास्क के इन निर्माताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए संशोधित एमआरपी को राज्य दवा नियंत्रकों (एसडीसी) के साथ भी साझा किया। वैसे सूची से संकेत मिलता है कि एन -95 मास्क के निर्माताओं ने अपने उत्पादों की लागत को कम कर दिया है। वहीं, कुछ ने 47 प्रतिशत तक भी, एनपीपीए द्वारा 21 मई, 2020 को एक सलाह जारी करने के बाद निर्माताओं को स्वेच्छा से कम कीमतों की सिफारिश की। एनपीपीए ने एन -95 मास्क के निर्माताओं, आयातकों, आपूर्तिकर्ताओं को गैर-सरकारी खरीद के लिए कीमतों में समानता बनाए रखने और उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा था।